दावा दाखिल करना एक सरल दो-चरणीय प्रक्रिया है:
१. अधिसूचना: चोल एमएस को जल्द से जल्द दावा अधिसूचना दी जानी चाहिए, और किसी भी घटना में बीमित घटना होने के ३0 दिनों के बाद नहीं।
२. दस्तावेज़ प्रस्तुत करना: घटना या हानि की शुरुआत की ऐसी तत्काल सूचना के अलावा, बीमित व्यक्ति को चोल एमएस द्वारा प्रदान किए गए दावा फॉर्म में आवश्यक अतिरिक्त विवरण भी प्रस्तुत करना होगा। पॉलिसी में उल्लिखित दावा दस्तावेजों के रूप में आय के नुकसान के लिखित साक्ष्य के साथ पूरा दावा फॉर्म जल्द से जल्द चोल एमएस को प्रस्तुत किया जाना चाहिए, लेकिन इस तरह के नुकसान की तारीख के बाद तीस (३0) दिनों के बाद नहीं।
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